Aryan Khan bail plea: शर्तों के साथ दी जा सकती है जमानत, आर्यन खान के वकील की दलील

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 14, 2021, 04:50 PM IST

Hearing on Aryan Khan bail plea today : क्रूज ड्रग केस (Cruise Drug Case) में अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है। देरी से आने पर एनसीबी के वकील ने माफी मांगी है।

Aryan Khan bail plea: शर्तों के साथ दी जा सकती है जमानत, आर्यन खान के वकील की दलील
Photo Credit: PTI

मुंबई : क्रूज ड्रग केस में बुधवार को अभिनेता शाहरूख खाने के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है। दरअसल, आर्यन की जमानत अर्जी के खिलाफ अपर महाधिवक्ता अनिल सिंह अपनी दलीलें पूरी नहीं कर पाए हैं, लिहाजा कुछ देर के लिए जिरह रुक गई।  इससे पहले कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार तक का समय दिया था। एनसीबी ने बुधवार को भी आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध किया। 

अदालत में दिलचस्प जिरह

  1. ट्रायल के दौरान आरोपी के पलटने पर बहस
  2. एएसजी ने एनडीपीएस एक्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला
  3. ड्रग्स नहीं मिलने पर भी धारा 37 लग सकती है। 
  4. साजिशकर्ता सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता
  5. एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया
  6. यह देखना जरूरी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कितना गंभीर
  7. सबूत बताते हैं कि ये साजिश थी-एएसजी
  8. आर्यन खान नियमित रूप से ड्रग्स का इस्तेमाल करता है।

आर्यन खान के वकील की दलील

  1. हर केस को उसके मेरिट पर देखा जाना चाहिए
  2. ड्रग्स कैसे मिल रही है उस पर चर्चा नहीं
  3. बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर जमानत देने की अपील
  4. कम मात्रा में ड्रग्स मिलने पर बेल का अधिकार
  5. आर्यन की आजादी, आजादी और आजादी सिर्फ यही मुद्दा है।
  6. साजिश के शक में जेल में रखना ठीक नहीं 
  7. आर्यन के पास कुछ भी नहीं मिला और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं
  8. जांच किसी तरह बाधित ना हो इसके लिए अदालत शर्तों के साथ जमानता दे सकती है। 

जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी  

आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है। लंच ब्रेक के दौरान सुनवाई थोड़ी देर के लिए रुकी थी। विशेष कोर्ट में सुनवाई 12 बजे शुरू होनी थी लेकिन एनसीबी के वकील अनिल सिंह देरी से पहुंचे। देर से पहुंचने के लिए सिंह ने कोर्ट से माफी भी मांगी। एएसजी अनिल सिंह की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि इस मामले में अभी आर्यन को जमानत नहीं दी जा सकती।

आर्यन की जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई

आर्यन खान की जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे एवं अन्य आरोपियों के वकील मौजूद हैं। कोर्ट में एनसीबी के वकील का पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।

आर्यन के वकील कोर्ट में डेढ़ घंटे बहस की

बुधवार को आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने अपने मुवक्किल की रिहाई के लिए करीब डेढ़ घंटे तक कोर्ट में बहस की। उन्होंने दलील दी कि 'आर्यन खान के पास ड्रग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कोई ड्रग नहीं खरीदी और न ही ड्रग बेचा।' वकील ने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग नहीं मिली ऐसे में 'किसी साजिश' का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि एनसीबी के जवाब में कुछ भी नया नहीं है। देसाई ने कहा कि कानून को सुधारात्मक होना चाहिए। वे ड्रग तस्कर नहीं है। वे पहले ही काफी कुछ झेल चुके हैं। 

क्या है केस?

एनसीबी ने गत 3 तीन अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर छापा मारा था। इस क्रूज पर कथित रूप से रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। इस क्रूज पर शाहरूख खान के बेटे आर्यन भी सवार थे। बाद में एनसीबी ने आर्यन सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया। बीते 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नुपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयास अय्यर और अविन साहू की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई कर रहा है। अब तक इस केस में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 

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