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Mob Lynching:'कन्हैया लाल के बारे में क्या?' मॉब लिंचिंग पर याचिका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

  • Compiled by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 16, 2024, 04:46 PM IST

Supreme Court on Mob Lynching: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मॉब लिंचिंग के मामलों को सभी राज्यों में व्यापक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, न कि चुनिंदा तरीके से।

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प्रतीकात्मक फोटो

Supreme Court on Mob Lynching: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मॉब लिंचिंग के मामलों को चुनिंदा तरीके से नहीं उठाया जा सकता, जैसा कि कोर्ट के सामने उजागर हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला सभी राज्यों के समग्र मुद्दे के बारे में है, न कि धर्म या किसी एक मामले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बारे में पूछा, जिनकी 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर करने के आरोप में हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने भीड़ हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों से छह सप्ताह में भीड़ द्वारा हत्या और गौरक्षकों की घटनाओं पर की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराने को कहा।

'सभी घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए'

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा ने मध्य प्रदेश और हरियाणा में लिंचिंग के मामलों पर प्रकाश डाला। जवाब में, न्यायमूर्ति कुमार ने पाशा से कहा कि याचिकाओं में उल्लिखित घटनाओं को विशेष राज्यों से चुनिंदा रूप से नहीं चुना जाना चाहिए, बल्कि सभी घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए।

'राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई'

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।' जब वकील पाशा ने पीठ को बताया कि यह वर्तमान याचिका में शामिल नहीं है, तो अदालत ने कहा, 'आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि सभी राज्य इसमें शामिल हैं तो यह बिल्कुल भी चयनात्मक नहीं है...'

मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद रखी गयी है

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे ने अदालत में तर्क दिया कि रिट याचिका एक विशिष्ट दावा करती है कि मुस्लिम पुरुषों की भीड़ द्वारा हत्या की जा रही है, जिसमें अन्य धर्मों के लोगों की भीड़ द्वारा हत्या का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने दवे को अपनी दलीलों में संयम बरतने को कहा और कहा, 'आइए धर्म के आधार पर घटनाओं पर ध्यान न दें, हमें बड़े कारण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।' मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद रखी गयी है।

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