'जो जांच करते हैं, उनकी भी होनी चाहिए जांच', सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों की यह टिप्पणी; जानें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार के खिलाफ दो दशक पुराने एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए बुधवार को कहा कि जो लोग जांच करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। यह मामला 2001 की एक घटना से जुड़ा हुआ है, जब कुमार सीबीआई में संयुक्त निदेशक थे और उन पर एक मामले में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार के खिलाफ दो दशक पुराने एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए बुधवार को कहा कि जो लोग जांच करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इस मामले में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किए जाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप हैं।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

यह मामला 2001 की एक घटना से जुड़ा हुआ है, जब कुमार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में संयुक्त निदेशक थे और उन पर एक मामले में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2019 को अपनी एकल पीठ के साल 2006 के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी थी, जिसके तहत कुमार और तत्कालीन सीबीआई अधिकारी विनोद पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

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