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करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिता संजय कपूर की संपत्ति पर दावा ठोका, बोले- वसीयत में छेड़छाड़ कर हमें बाहर किया गया

दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर की संपत्ति विवाद पर करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर सुनवाई हुई। बच्चों ने दावा किया कि उन्हें संपत्ति से पूरी तरह बाहर रखा गया है और बताया गया कि वे वसीयत में लाभार्थी नहीं हैं। कोर्ट ने इस मामले को सिविल सूट के रूप में दर्ज कर लिया है और प्रिया सचदेव कपूर को आदेश दिया है कि वे संजय कपूर की चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा कोर्ट में जमा करें। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। इस दौरान संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी अदालत में कहा कि 10000 करोड़ की संपत्ति में से उन्हें कुछ नहीं मिला और दस्तावेज भी साझा नहीं किए गए। वहीं प्रिया कपूर के वकील ने बताया कि करिश्मा कपूर के बच्चों को ट्रस्ट से पहले ही 1900 करोड़ मिल चुके हैं।

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करिश्मा कपूर के बच्चे पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

Photo : Times Now Digital

Karishma Kapoor ex husband: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रिया कपूर को आदेश दिया है कि वे संजय कपूर की चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा अदालत में पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

करिश्मा कपूर के बच्चों का दावा

करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने अदालत में आरोप लगाया कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने वसीयत के साथ छेड़छाड़ की है और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। बच्चों का कहना है कि वे संजय कपूर के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और इस आधार पर उन्होंने अदालत से मांग की है कि उन्हें संपत्ति में बराबरी से हिस्सा दिया जाए। अर्जी में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रत्येक बच्चे को संपत्ति का पांचवां हिस्सा मिलना चाहिए।

वसीयत पर खड़े हुए सवाल

बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि लंबे समय तक यह बताया गया कि संजय कपूर की कोई वसीयत नहीं है। लेकिन बाद में अचानक एक दस्तावेज सामने आया जिसे वसीयत बताया गया। इस दस्तावेज की कॉपी आज तक बच्चों को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह बेहद संदिग्ध है और इसी वजह से कानूनी कार्रवाई शुरू करनी पड़ी।

प्रिया सचदेवा कपूर का जवाब

प्रिया कपूर की ओर से उनके वकील राजीव नायर ने अदालत को बताया कि मुकदमा निराधार है। उन्होंने कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों को ट्रस्ट से पहले ही 1900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और वे ट्रस्ट की शर्तों के तहत लाभार्थी हैं। प्रिया कपूर की ओर से यह भी कहा गया कि वे संजय कपूर की विधवा हैं और उनका भी छह साल का बच्चा है।

संजय कपूरी की मां रानी कपूर की आपत्ति

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अदालत को बताया कि 10000 करोड़ रुपये की संपत्ति में से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि न तो वसीयत की कॉपी उनके साथ साझा की गई और न ही संपत्ति से जुड़ा कोई दस्तावेज। उन्होंने अदालत से कहा कि वे अपने पोते-पोतियों के हितों को लेकर चिंतित हैं और अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विवाद को लेकर स्पष्ट किया कि वसीयत को सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा कराया जाए। अदालत ने प्रिया कपूर को आदेश दिया कि वे संजय कपूर की सभी चल और अचल संपत्तियों की सूची पेश करें। अब यह मामला 9 अक्टूबर को दोबारा सुना जाएगा।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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