Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने के लिए शनिवार को मुंबई पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट से भिवंडी जाते समय जब वह मुलुंड टोल नाके के पास पहुंचे तो वहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए गए। 2014 के मानहानि के एक मामले में उन्हें भिवंडी कोर्ट में पेश होना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में युवा कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने शुक्रवार को शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी को भरना है बॉन्ड, देना है नया गारंटर
कोर्ट में राहुल की पेशी पर उनके वकील नारायण अय्यर ने कहा कि यह मामला अभी चल रहा है और उन्हें एक बॉन्ड साइन करने और नया गारंटर देने की जरूरत है क्योंकि उनके पुराने गारंटर शिवराज पाटिल का निधन हो गया है।
सुल्तानपुर की अदालत में बयान दर्ज कराया
इससे पहले शुक्रवार को भी राहुल यूपी में सुल्तानपुर की एक सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने को बताया, 'राहुल गांधी सुल्तानपुर में सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया।'
अपने ऊपर लगे आरोपों से किया इंकार
उन्होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख नौ मार्च तय की है, जिस पर राहुल गांधी को अपने बचाव में सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी सुबह करीब 10.40 बजे सुल्तानपुर की अदालत में दाखिल हुए और करीब 11.15 बजे मामले में बयान दर्ज कराने के बाद वहां से चले गए। अदालत में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बारे में विस्तार से बताते हुए काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा, 'अदालत को दिए अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से और राजनीतिक द्वेष से मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। आरोप निराधार हैं, मैंने कभी किसी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही किसी को बदनाम करने के इरादे से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। झूठी शिकायत को तोड़-मरोड़कर दायर किया गया है।’
अमित शाह को 'हत्यारा' कहा था
जिस पर सांसद/विधायक न्यायालय के जज शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए नौ मार्च की तिथि नियत की है। भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि वादी (भाजपा नेता विजय मिश्रा) और दो गवाहों से जिरह पूरी हो चुकी है। इस बीच, शिकायतकर्ता विजय मिश्रा से जब पूछा गया कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बयान दिया, जिससे वे आहत हुए, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'राहुल गांधी ने बेंगलुरु में यह बयान दिया था। 2018 में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा था। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था।'
