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ग्रोक अश्लील कंटेंट मामला: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को राहत, अब 7 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2 जनवरी को जारी नोटिस में कहा था कि एक्स के मंच पर ‘ग्रोक’ एआई टूल का उपयोग कर फर्जी खातों के जरिए महिलाओं की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीरें व वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्तर पर सुरक्षा उपायों और निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता करार दिया था। ​

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Grok (सांकेतिक तस्वीर)

Photo : Times Now Digital

सरकार ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी ‘एक्स’ को एआई टूल ‘ग्रोक’ के दुरुपयोग से जुड़ी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के मामले में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने की समयसीमा दो दिन बढ़ा दी है। अब उसे 7 जनवरी तक एटीआर जमा करना होगा। पहले कंपनी को यह रिपोर्ट 5 जनवरी तक सौंपनी थी।

दो जनवरी को थमाया था नोटिस

सूत्रों के अनुसार, एक्स ने सरकार से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद यह विस्तार दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2 जनवरी को जारी नोटिस में कहा था कि एक्स के मंच पर ‘ग्रोक’ एआई टूल का उपयोग कर फर्जी खातों के जरिए महिलाओं की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीरें व वीडियो तैयार किए जा रहे हैं।

72 घंटे का दिया था समय, अब बढ़ाया

मंत्रालय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्तर पर सुरक्षा उपायों और निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता करार दिया था। साथ ही कहा था कि यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में एक्स को निर्देश दिया गया था कि वह सभी अश्लील, अशोभनीय, यौन रूप से स्पष्ट और गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी को 72 घंटे के भीतर एटीआर जमा करने के लिए कहा गया था।

दी थी सख्त चेतावनी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाला कानूनी संरक्षण तभी लागू होगा, जब मंच पूरी तरह ‘उचित सावधानी’ का पालन करेगा। मंत्रालय ने एक्स को ‘ग्रोक’ ऐप की तकनीकी, प्रक्रियागत और संचालन स्तर पर व्यापक समीक्षा करने, सामग्री नियमन को सख्त करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ताओं के खातों को निलंबित या बंद करने जैसे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही पहले से मौजूद अवैध सामग्री को तुरंत हटाने या उस तक पहुंच रोकने को कहा गया था।

एक्स ने कही ये बात

सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न होने पर एक्स के खिलाफ आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है और धारा 79 के तहत मिलने वाला संरक्षण भी समाप्त हो सकता है। इस बीच, एक्स ने अपने सेफ्टी हैंडल पर कहा है कि वह अवैध सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उन्हें हटाएगा और संबंधित खातों को स्थायी रूप से निलंबित करने के साथ आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग करेगा।

Shiv Shukla
शिव शुक्लाauthor

शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभावी कंटेंट तैयार करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों, राजनीतिक घटनाक्रमों और गहन विश्लेषण पर विशेष पकड़ रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज, लाइव ब्लॉग, एक्सप्लेनर और एनालिसिस आर्टिकल तैयार करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। शिव शुक्ला 8,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। मजबूत न्यूज सेंस, विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट लेखन शैली उनकी खासियत है। उन्हें नए स्थानों की यात्रा करना और किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनकी लेखन शैली एवं दृष्टिकोण को और समृद्ध बनाता है।

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