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अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत, आतिशी ने कहा- लोकतंत्र के इतिहास में आज काला दिन

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 22, 2024, 09:20 PM IST

Arvind Kejriwal ED custody: अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से रिमांड पर ले लिया है। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बार फिर भाजपा को खरी-खोटी सुनाई है।

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केजरीवाल की ईडी हिरासत पर भड़कीं आतिशी।

Photo : Times Now Digital

Delhi News: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि आज देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। आज जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसे देश की जनता देख रही है।

CM केजरीवाल की रिमांड पर क्या बोलीं दिल्ली की मंत्री आतिशी?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है, "बीजेपी ईडी के पीछे से चुनाव लड़ना चाहती है... क्या ईडी बीजेपी का हिस्सा है जो पार्टी अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है। आप नेताओं के खिलाफ आज तक, ईडी को अपराध की कोई आय नहीं मिली है। आज देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। आज जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसे देश की जनता देख रही है।"

ईडी ने सुनवाई के बाद केजरीवाल को कोर्ट से रिमांड पर लिया

राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मामले में 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अर्जी पर आदेश पारित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से रिमांड पर लिया। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

अरविंद केजरीवाल के वकील मदन लाल ने हिरासत पर दी प्रतिक्रिया

दिल्ली की अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल के वकील मदन लाल कहते हैं, 'ईडी 10 दिन की रिमांड मांग रही थी। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए कस्टडी में जांच जरूरी है। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जज ने 28 मार्च तक की कस्टडी रिमांड दी।' 28 मार्च को दोबारा यहां पेश किया गया। ईडी ने तर्क दिया कि गोवा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा गलत तरीके से कमाया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ गवाहों के बयान हैं जो इस तथ्य को साबित करते हैं।'

भाजपा नेता ने सीएम केजरीवाल की हिरासत पर कसा तंज

केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है, इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है, 'आप और अरविंद केजरीवाल अब तक दलील दे रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, यह फर्जी मामला है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज ईडी ने 28 पेज के सबूत पेश किए और इन सबूतों को देखने के बाद ईडी ने पूछा 10 दिन की रिमांड पर... कोर्ट समझती है कि उनके सामने इतने पुख्ता सबूत हैं इसलिए उन्होंने उसे रिमांड पर भेजा है।'

'आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं केजरीवाल'

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दावा किया कि कथित आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित कमाई की ‘बड़ी लाभार्थी’ रही आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा धनशोधन कराए जाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाया। संघीय एजेंसी ने उनकी हिरासत मांगते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गठित विशेष अदालत से कहा, ‘दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ सांठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं।’

ईडी ने अपने रिमांड पत्र में दावा किया, ‘अरविंद केजरीवाल कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश रचने में संलिप्त थे और वह इन्हें इस नीति के जरिये फायदा पहुंचाने के एवज में शराब कारोबारियों से रिश्वत की मांग करने में शामिल रहे।’ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के पूर्व अधिकारी केजरीवाल (55) को ईडी ने बृहस्पतिवार रात, धन शोधन रोधी कानून के तहत दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। अदालत ने केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

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