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बीएस येदियुरप्पा पर 17 साल की लड़की ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 15, 2024, 10:10 AM IST

Karnataka: FIR के अनुसार येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 A के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसकी प्रति का एक्सेस टाइम्स नाउ ने किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 17 वर्षीय शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन गई थी, जहां प्राथमिकी दर्ज की गई।

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मुश्किल में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा।

Photo : Times Now Digital

Sexual Asuualt Case Against Yediyurappa: भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री 81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 17 वर्षीय लड़की ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला गुरुवार देर रात बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।

अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची शिकायतकर्ता

एफआईआर के अनुसार, येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 A के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी एक प्रति का एक्सेस टाइम्स नाउ ने किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 17 वर्षीय शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन गई थी, जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

बीएस येदियुरप्पा से मदद मांगने गए थे शिकायतकर्ता

सूत्रों ने बताया कि यौन उत्पीड़न की कथित घटना 2 फरवरी, 2024 को हुई थी, जब मां और शिकायतकर्ता यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने गए थे। येदियुरप्पा ने अभी तक शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पॉक्सो के मामले में कम से कम कितनी सजा होती है?

POCSO अधिनियम 2012 के तहत 3 वर्ष की न्यूनतम सजा का प्रावधान है। हालांकि, यह उस धारा के अधीन है जिसके अंतर्गत अपराध आता है। उदाहरण के लिए, धारा 4 के तहत, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिए अदालत द्वारा तय की गई न्यूनतम सजा 20 साल की जेल और जुर्माना है।

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