देश

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हाईकोर्ट से खारिज हुई जमानत याचिका

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरी ज़मानत याचिका दाखिल किया था, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका 3 जुलाई को याचिका खारिज कर दिया था।

Image

मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका

KEY HIGHLIGHTS
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति से जुड़े ED और CBI केस में ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मामले में 30 से ज़्यादा आरोपी है
  • मामले में जांच अभी जारी, कई आरोपी जांच में शामिल भी नहीं हुए

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति से जुड़े ED और CBI केस में ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मामले में 30 से ज़्यादा आरोपी है, मामले में जांच अभी जारी, कई आरोपी जांच में शामिल भी नहीं हुए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने कई अर्ज़ियाँ दाखिल की जिससे मामले के ट्रायल के शुरू होने पर असर पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अलग अलग आरोपियों के द्वारा एक जैसी ही याचिका दाखिल की गईं।

'शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया'

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आरोपियों द्वारा अर्ज़ी दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि मामले में जांच अभी चल रही है ऐसे में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू न की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले के ट्रायल शुरू होने में देरी में ED CBI की ओर से देरी नहीं की गई, कोर्ट ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग के साथ साथ 14 पोर्टफोलियो था, शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया।

'वह शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, सिसोदिया ने पहले भी सबूत नष्ट किया है'

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पॉलिसी में बदलाव किया, सिसोदिया ने जनता से मांगे गए सुझाव के साथ छेड़छाड़ किया, खुद उन्होंने मनचाहे फीड बैक दर्ज कराए, मनचाहे फीड बैक के लिए ज़ाकिर खान की मदद लिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे साथ मे उनके बाद 14 पोर्टफोलियो थे, वह शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, सिसोदिया ने पहले भी सबूत नष्ट किया है।

सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से पहले की तरह मुलाक़ात कर सकेंगे

वहीं मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से पहले की तरह मुलाक़ात कर सकेंगे ,दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दिया।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

और पढ़ें
End of Article