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केजरीवाल को दूसरा झटका, वकीलों के साथ मुलाकात के लिए और समय मांगने की याचिका खारिज

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 10, 2024, 02:56 PM IST

Arvind Kejriwal in Tihar Jail: केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने जज से कहा कि नेता के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और किसी व्यक्ति को समझाने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है।

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अरविंद केजरीवाल को फिर झटका

Photo : PTI

Arvind Kejriwal Petition Reject: कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज अदालत से लगातार दूसरा झटका लगा। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल की वह याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों के साथ मुलाकात के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध किया था। सीबीआई और ईडी के मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस मामले में उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

ईडी ने किया याचिका का विरोध

ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर उन्हें विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने जज से कहा कि नेता के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और किसी व्यक्ति को समझाने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है। वकील ने केजरीवाल की ओर से दलील पेश करते हुए कहा, यह सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है कि मैं अपने वकील से मिलने के लिए कह रहा हूं। संजय सिंह को उनके वकील के साथ तीन बैठकों की अनुमति तब दी गई जब उनके खिलाफ केवल पांच या आठ मामले थे।

हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलना चाहते हैं केजरीवाल

ईडी ने केजरीवाल के उस अनुरोध का विरोध किया था, जिसमें वह हर हफ्ते अपने वकीलों से पांच बार मिलना चाहते थे। ईडी ने कहा था कि ये जेल के नियमों के खिलाफ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल को पहले ही अपने वकीलों के साथ एक के बजाय दो बैठकें करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल के अंदर से केजरीवाल द्वारा परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी साक्षात्कारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केजरीवाल ने सलाखों के पीछे से ही सरकार संबंधी मामलों में कुछ निर्देश जारी किए हैं। उनकी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे।

केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेजा गया

आप संयोजक ने यह दावा करते हुए अदालत में आवेदन दायर किया था कि वकीलों से मिलने के लिए हर हफ्ते केवल दो बैठकें करना उनके लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कई राज्यों में विभिन्न मामलों की जांच चल रही है इसलिए उन्हें वकीलों से परामर्श लेने के लिए ज्यादा समय की जरूरत है। अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आबकारी नीति घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता, नीति का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने, रिश्वत लेने और अंत में घोटाले से मिली आय का कुछ हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

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