Presidential election : राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान, 18 जुलाई को मतदान, 21 को नतीजे

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 9, 2022, 03:32 PM IST

Presidential election : चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, 18 को मतदान होगा, मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 जुलाई तक है।

Presidential election : राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान, 18 जुलाई को मतदान, 21 को नतीजे

Presidential election : चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा तो नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 29 जून को होगा, स्कूटनी 30 जून को होनी है। गौर हो चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो जाएगा।  देश में नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेनी है। पिछला राष्ट्रपति चुनाव 2017 में 17 जुलाई को हुआ था।

बता दें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिल कर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल बनाते हैं। 776 सांसद (मनोनीत को छोड़ कर ) और विधान सभा के 4120 विधायकों से निर्वाचन मंडल बनता है। 

बहुमत के आंकड़े से मामूली दूरी पर है NDA
निर्वाचक मंडल का कुल मूल्य 10,98,803 है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से मामूली दूरी पर है। अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनवाने के लिए एनडीए को बीजेडी और वायएसआरसी के समर्थन की आवश्यकता होगी। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को 65.35% मत मिले थे। एनडीए की कोशिश इस बार भी यह आंकड़ा छूने की होगी। 

पटनायक एवं रेड्डी से मिल चुके हैं PM
पीएम मोदी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेडडी से मिल चुके हैं। समझा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए पीएम ने समर्थन मांगा है। हालांकि, ये दोनों नेता चाहते हैं कि पहले एनडीए उम्मीदवार का नाम सामने आए फिर समर्थन देने पर वह फैसला करेंगे। 

24 जुलाई को समाप्त हो रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल
राष्ट्रपति कोविंद का कार्याकला 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उससे पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होनी है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जरूरी तैयारियों पर तेजी से काम चल रहा है। बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है।

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