नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।हालांकि, इस छूट में मल्टी और सिंगल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।
केंद्रीय गृह सचिव ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी।
हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है।
इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमों का भी पालन करना होगा साथ ही दुकान में काम करने वालों को मास्क (Mask) भी लगाना पड़ेगा।
1. जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, वहां केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही हों।
2. सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है
3. कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बीच शनिवार से खुलने की अनुमति देने वाली दुकानों के सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी, इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।India News in Hindi (इंडिया न्यूज़), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Network Hindi पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें.