नई दिल्ली : ब्रिटेन में कोरोना का नया प्रकार सामने आने के बाद भारत सरकार विशेष एहतियात बरत रही है। कोरोना के इस नए संकट को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां नव वर्ष की संध्या पर होने वाले जश्न एवं समारोहों पर रोक लगाने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए राज्यों की तरफ से प्रतिबंध और गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही लोगों को नए साल के मौके पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। आइए जानते हैं कि किस राज्य ने अपने यहां किस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और उसने किस तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी है-
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात के समय सभी गैर-जरूरी दुकानें एवं सेवाएं बंद रहेंगी। मुंबई और राज्य के बड़े शहरों में सार्वजनिक जगहों पर नए साल का कोई जश्न नहीं होगा। नए साल के मौके पर एक खास समय पर केवल 50 लोगों के जुटने की इजाजत होगी। मुंबई के गिरिजाघरों में खुले में प्रार्थना सभा नहीं होगी। चर्च में आने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी।
तमिलनाडु
राज्य में 31 दिसंबर से एक जनवरी तक रेस्तरां, क्लब, पब्स, बीच रिसॉर्ट में समारोह आयोजित करने पर पाबंदी है। राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं लगा है। रेस्तरां और पब्स को खोलने की अनुमति है लेकिन इन्हें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। नए साल के मौके पर जश्न के लिए मरीना बीच बंद रहेगा।
कर्नाटक
राज्य में गत 23 दिसंबर से दो जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा हुई थी लेकिन अगले दिन 24 दिसंबर को सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। क्लब, पब्स, रेस्तरां में 30 दिसंबर से दो जनवरी के बीच सोशल डिस्टैंसिंग एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। क्लब, पब और रेस्तरा में इस दौरान सामूहिक पार्टी करने की अनुमति नहीं होगी।
राजस्थान
राज्य में 31 दिसंबर की रात आठ बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार रात सात बजे के बाद बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में पटाखे छोड़ने पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर नए साल की पार्टी आयोजित करने की इजाजत नहीं है।
उत्तराखंड
नए साल के मौके पर देहरादून के होटल, बार, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पार्टी एवं जश्न मनाने पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। देहरादून के अलावा मसूरी एवं ऋषिकेष में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
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