Noida School RTE Data: नोएडा के निजी स्कूलों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो स्कूल 10 जुलाई तक शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत एडमिशन पाने वाले छात्रों का पूरा विवरण जमा नहीं करेंगे, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली फीस प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) का लाभ नहीं दिया जाएगा।
हाल ही में राज्य सरकार ने RTE कोटे के तहत एडमिशन पाने वाले छात्रों के रिम्बर्समेंट के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस स्कीम के तहत नोएडा के योग्य 350 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में से अब तक सिर्फ 100 के आसपास स्कूलों ने ही बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ऑफिस में छात्रों का जरूरी डेटा जमा किया है।
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10 जुलाई तक जमा करें डेटा
हाल ही में बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि स्कूलों को पहले 10 जून तक छात्रों का विवरण जमा करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन निर्धारित समय सीमा के अंदर बहुत कम स्कूलों ने जानकारी भेजी है। ऐसे में जिन स्कूलों का विवरण समय पर प्राप्त नहीं होगा उन्हें रिइम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा नियमों का पालन न करने वाले सभी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। जो स्कूल 10 जुलाई तक ज़रूरी जानकारी नहीं देंगे, वे फीस रिइम्बर्समेंट (शुल्क वापसी) के लिए पात्र नहीं होंगे।विभाग ने सभी स्कूलों से की अपील
विभाग ने सभी निजी स्कूलों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज और छात्रों का पूरा विवरण जमा कर दें, ताकि पात्र छात्रों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल सके और फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
