Nuh gangrape Sentenced to Death: हरियाणा के पंचकूला में सीबीआई (CBI) की अदालत ने 2016 के नूंह सामूहिक दुष्कर्म और दोहरे हत्याकांड (Nuh Gangrape & Double Murder) में चार दोषियों को शनिवार को मौत की सजा सुनाई। सीबीआई अदालत ने 10 अप्रैल को हेमत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को दोहरे हत्याकांड, सामूहिक दुष्कर्म और डकैती की घटना में का दोषी ठहराया। यह घटना हरियाणा के नूंह में 24-25 अगस्त 2016 की दरमियानी रात की है।
सीबीआई ने एक बयान में कहा कि अदालत ने दोषियों पर कुल 8.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपियों ने एक नाबालिग समेत दो महिलाओं से उनके घर पर गैंगरेप किया था और उसके बाद गहने और नकदी लूटी थी। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।
सीबीआई ने घटना की जांच का जिम्मा संभाला था
हरियाणा पुलिस ने अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। राज्य सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने घटना की जांच का जिम्मा संभाल लिया था, एजेंसी ने विस्तृत जांच के बाद 24 जनवरी 2018 और 29 जनवरी 2019 को दो आरोप पत्र दायर किए थे।
POCSO अधिनियम-2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया , 'निचली अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को उपरोक्त चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 302, 307, 376-डी, 323, 459, 460 और यौन अपराधों से बच्चों के सरंक्षण (POCSO) अधिनियम-2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए बाद की तारीख तय की थी...।'
