मुंबई

Mumbai News: शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली विदेश जाने की परमिशन, दौरा किया रद्द; बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जानकारी

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उन्होंने अपना प्रस्तावित विदेश दौरा रद्द कर दिया है। यह निर्णय उन्होंने अदालत से अनुमति न मिलने के कारण लिया। शिल्पा ने विदेश यात्रा की अनुमति और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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शिल्पा शेट्टी को उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस के कारण विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली (फाइल फोटो|PTI)

Photo : PTI

Shilpa Shetty News: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस के कारण विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली। इसको लेकर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दो बार सुनवाई के बाद भी अदालत से इजाजत नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने इस महीने का विदेश दौरा रद्द करने का निर्णय लिया है।

विदेश जाने की मांगी थी अनुमति

शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विदेश यात्रा की अनुमति और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने शिल्पा को इस मामले में राहत देने से इनकार किया, लेकिन उन्हें आवेदन वापस लेने और जरूरत पड़ने पर दोबारा दाखिल करने की अनुमति दी।

17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

यह पूरा मामला उस समय सुर्खियों में आया जब शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक व्यवसायी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस आरोप की जांच EOW द्वारा की जा रही है, जिसने अभिनेत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। अब अदालत में EOW द्वारा जारी इस सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी।

क्या है पूरा मामला

अगस्त 2025 में मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। कोठारी का आरोप है कि 2015 में एजेंट राजेश आर्या के माध्यम से उनकी मुलाकात शिल्पा और कुंद्रा से हुई थी, जो उस समय 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक थे। शिल्पा के पास कंपनी के 87% से अधिक शेयर थे।

शिकायत के अनुसार, एक बैठक में तय हुआ कि कोठारी कंपनी को 75 करोड़ रुपये का लोन देंगे, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ। बाद में शिल्पा और कुंद्रा ने सुझाव दिया कि टैक्स जटिलताओं से बचने के लिए इस राशि को निवेश के रूप में दिखाया जाए और मासिक रिटर्न दिया जाए। अप्रैल 2015 में कोठारी ने पहली किस्त के रूप में 31.95 करोड़ रुपये दिए, और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच उन्होंने अतिरिक्त 28.54 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर उन्होंने 60.48 करोड़ रुपये और 3.19 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी के रूप में दिए।

कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें व्यक्तिगत गारंटी दी थी, लेकिन सितंबर में उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये का बकाया सामने आया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं थी। उन्होंने कई बार भुगतान की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और फिर इसे आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया, जो अब इस मामले की जांच कर रही है।

atul. Singh
अतुल सिंहauthor

मैं अतुल सिंह,मैं 14 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों को खबरों को कवर करने वाला अनुभवी पत्रकार हूं। वर्तमान में Times Now नवभारत के लिए principal correspondent हूं। मैंने इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज़,IBN 7 (न्यूज़ 18),Lemon न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ भी काम किया है। मनोरंजन,नागरिक मुद्दे ,इंफ्रा,राजनीति,आम और विधानसभा चुनाव और अपराध जैसे विषयों को बखूबी कवर किया है। वर्तमान में मुम्बई ब्यूरो से जुड़ा हुआ हूं। कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कई विशेष खबरें भी कवर किया है।

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