Delhi: बटला हाउस डिमोलिशन के खिलाफ सात लोगों को राहत, DDA को 10 जुलाई तक तोड़फोड़ न करने के निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA ) द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों के खिलाफ सात याचिकाकर्ताओं की याचिका पर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डीडीए ने मनमाने तरीके से उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया है, जो पीएम-उदय योजना के तहत आती हैं।

Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा बटला हाउस क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली सात लोगों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने डीडीए को नोटिस जारी करते हुए मामले को अन्य याचिकाओं के साथ 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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कोर्ट के फैसले से बटला हाउस के सात मामलों को राहत

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता फहद खान ने तर्क किया कि DDA और दिल्ली सरकार ने बिना व्यक्तिगत नोटिस जारी किए और पहचाने गए क्षेत्र से परे संपत्तियों को निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि चार जून को एक फील्ड सर्वे के दौरान याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया था, जबकि उनकी संपत्तियां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बाहर के क्षेत्र या पीएम-उदय योजना के अंतर्गत आती हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं को आज तक कोई सीमांकन रिपोर्ट या पीएम-उदय पात्रता का सत्यापन प्रदान नहीं किया गया है।

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