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Agra : 24 साल से अधिग्रहण प्रक्रिया में फंसी जमीन, हाईकोर्ट पहुंचा किसान, SC के फैसले का दिया हवाला

उत्तर प्रदेश के आगरा में 24 साल पूर्व 'अरतौनी योजना' के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर न तो कब्जा लिया गया है और न ही किसान को मुआवजा दिया गया। अब किसान ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

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(सांकेतिक फोटो-Istock)

आगरा : अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि को 24 साल से अधिग्रहण की प्रक्रिया में फंसा रखने के आरोप लगाते हुए किसान राजेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 'अरतौनी योजना' को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार और परिषद ने न तो जमीन का कब्जा लिया और न ही अब तक कोई मुआवजा दिया। याचिका के अनुसार, गांव जौपुरा, तहसील आगरा स्थित करीब 0.4070 हेक्टेयर कृषि भूमि राजेंद्र सिंह के परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है और परिवार की आजीविका का मुख्य साधन भी। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2002 में धारा 28 और वर्ष 2012 में धारा 32 की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

किसान ने क्या कहा?

राजेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि 24 वर्षों से उनकी जमीन “अनिश्चितता और कानूनी अधर” में फंसी हुई है। न तो सरकार ने कोई अवॉर्ड पारित किया और न ही मुआवजा तय किया गया। इसके बावजूद किसान अपनी जमीन का स्वतंत्र उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित भूमि पहले से ही 1985 में घोषित आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) के विकास क्षेत्र में आती थी। ऐसे में आवास विकास परिषद बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के इस योजना को लागू नहीं कर सकती थी। किसान की ओर से कहा गया है कि यह पूरी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर और कानून के विपरीत है।

राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें कभी व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया और न ही आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिला। याचिका में कहा गया है कि वर्षों बाद योजना को दोबारा सक्रिय किया गया, लेकिन प्रभावित किसानों को सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

किसान ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को अनिश्चितकाल तक अधिग्रहण की प्रक्रिया में फंसाकर रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 300-A का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को वर्षों तक बिना मुआवजे के नहीं रोक सकता।

याचिका में यह भी बताया गया कि इस वर्ष अप्रैल में राज्य सरकार और आवास विकास परिषद को प्रतिनिधित्व देकर जमीन को योजना से मुक्त करने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट से मांग की है कि अरतौनी योजना से संबंधित धारा 28 और 32 की अधिसूचनाएं रद्द की जाएं तथा प्रशासन को उनकी जमीन पर किसी भी प्रकार की जबरन कार्रवाई से रोका जाए।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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