सावधान! इसी महीने करने होंगे ये 4 काम, वरना होगी बड़ी मुश्किल

नई दिल्ली। मार्च वित्तीय वर्ष 2021-22 का आखिरी महीना है। इस अंतिम महीने में आपको कई जरूरी काम पूरे करने हैं। अगर आप ये काम करने से चूक जाते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है या आपके वित्त में व्यवधान हो सकता है। आपको इसी महीने विलंबित या बिलेटेड आयकर रिटर्न (Belated Income Tax Return) दाखिल करने से लेकर, पैन-आधार को लिंक करने (linking PAN-Aadhaar), बैंक खातों में केवाईसी अपडेट करने और एडवांस टैक्स किस्त का काम पूरा करना होगा।

देर से रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा (Belated Returns filing deadline)
कोविड-19 महामारी के कारण, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया था। हालांकि, अगर कोई अभी भी उस समय सीमा से चूक गया है, तो वे 31 मार्च 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकता है।

यह ध्यान रहे कि करदाता अतिरिक्त करों के साथ समय सीमा भूलने के लिए कुछ जुर्माना और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर वित्तीय वर्ष के दौरान सकल कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक है तो लेट फाइलिंग शुल्क 1,000 रुपये होगा, वरना लेट फाइलिंग शुल्क 5,000 रुपये होगा।
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(Photo Credit : BCCL)

देर से रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा (Belated Returns filing deadline)
कोविड-19 महामारी के कारण, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया था। हालांकि, अगर कोई अभी भी उस समय सीमा से चूक गया है, तो वे 31 मार्च 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकता है।

यह ध्यान रहे कि करदाता अतिरिक्त करों के साथ समय सीमा भूलने के लिए कुछ जुर्माना और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर वित्तीय वर्ष के दौरान सकल कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक है तो लेट फाइलिंग शुल्क 1,000 रुपये होगा, वरना लेट फाइलिंग शुल्क 5,000 रुपये होगा।

पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking)
सरकार ने भारतीय नागरिकों को अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कई बार सलाह दी है ताकि वे सुचारू लेनदेन का अनुभव कर सकें। आपके पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है।

अंतिम तिथि के बाद लिंकिंग करने से आपका पैन अमान्य हो सकता है और उसके बाद इसे आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना शुल्क देना पड़ सकता है।
(तस्वीर साभार : iStock)
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पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking)
सरकार ने भारतीय नागरिकों को अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कई बार सलाह दी है ताकि वे सुचारू लेनदेन का अनुभव कर सकें। आपके पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है।

अंतिम तिथि के बाद लिंकिंग करने से आपका पैन अमान्य हो सकता है और उसके बाद इसे आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना शुल्क देना पड़ सकता है।
(तस्वीर साभार : iStock)

बैंक खातों में केवाईसी अपडेट (KYC Update in Bank Accounts)
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल की शुरुआत में बैंक खातों में केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी थी। यह तारीख पहले 31 दिसंबर, 2021 थी। अगर कोई केवाईसी अपडेट की डेडलाइन मिस करता है तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
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(Photo Credit : BCCL)

बैंक खातों में केवाईसी अपडेट (KYC Update in Bank Accounts)
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल की शुरुआत में बैंक खातों में केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी थी। यह तारीख पहले 31 दिसंबर, 2021 थी। अगर कोई केवाईसी अपडेट की डेडलाइन मिस करता है तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

एडवांस टैक्स किस्त (Advance Tax Installment)
एडवांस टैक्स की चौथी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2022 है। वेतनभोगी, फ्रीलांसर्स और व्यवसायों सहित सभी करदाताओं को अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है।
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(Photo Credit : BCCL)

एडवांस टैक्स किस्त (Advance Tax Installment)
एडवांस टैक्स की चौथी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2022 है। वेतनभोगी, फ्रीलांसर्स और व्यवसायों सहित सभी करदाताओं को अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है।

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