7th Pay Commission: रिटायर हो रहे कर्मचारियों को होगा फायदा, सरकार ने CTG के इस नियम में किया संशोधन

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 8, 2022, 08:13 PM IST

7th Pay Commission Composite Transfer Grant: भारत सरकार ने उन मामलों में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) की सीमा को खत्म करने का फैसला किया है, जहां सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या उससे 20 किमी से अधिक दूरी पर बसता है।

7th Pay Commission: रिटायर हो रहे कर्मचारियों को होगा फायदा, सरकार ने CTG के इस नियम में किया संशोधन

केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान (CTG) नियम को संशोधित किया है जो ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसना चाहते हैं। अब तक एक तिहाई सीटीजी स्वीकार्य था यदि कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किमी से अधिक दूर स्टेशन पर बसना चाहता था।

सरकार ने अब अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किमी की शर्त को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि, अनुदान का दावा करने के लिए निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए। इसलिए, संशोधित नियम के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी (अर्थात पिछले महीने के मूल वेतन का 80%) प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले महीने के मूल वेतन का 100% भुगतान अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों के लिए निपटान के मामले में किया जाएगा। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 6 जनवरी को कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या उसके अलावा 20 किमी की शर्त को हटा दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी स्वीकार्य होगा यानी पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से।

CTG का दावा कैसे करें

केंद्र सरकार के कर्मचारी को सीटीजी का दावा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

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