Jones Act: ट्रंप का बड़ा कदम! ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए 'जोन्स एक्ट' में दी छूट

Jones Act Waiver: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए जोन्स एक्ट में छूट दी। यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को जोन्स एक्ट के शिपिंग नियमों में 60 दिनों की छूट (Jones Act Waiver) देने की घोषणा की। इसका मकसद ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में आई रुकावटों से निपटने के लिए ईंधन और उर्वरक की डिलीवरी को आसान बनाना है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह छूट देने का फैसला तेल बाजार में अल्पकालिक रुकावटों को कम करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिकी सेना 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के लक्ष्यों को पूरा करने में लगी हुई है।

Jones Act Waiver

'जोन्स एक्ट' में छूट

लेविट ने कहा कि इस कदम से तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और कोयले जैसे ज़रूरी संसाधन 60 दिनों तक बिना किसी रुकावट केUS के बंदरगाहों तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन अहम सप्लाई चेन को लगातार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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