GST 2.0: क्या पेट्रोल-डीजल और शराब के दाम भी होंगे कम? यहां है आपके हर सवाल का जवाब

GST On Petrol Diesel and liquor: GST के चार-स्तरीय स्लैब अब खत्म हो गए हैं। 22 सितंबर से केवल दो प्रमुख स्लैब लागू हैं, 5% और 18%। जिन वस्तुओं पर पहले 12% और 28% कर लगता था, उन्हें अब कम स्लैब में लाया गया है, लेकिन क्या इसका असर पेट्रोल, डीजल और शराब पर भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं...

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि नया GST 2.0 सोमवार, 22 सितंबर से लागू हो गया है। यह सुधार 56वें GST काउंसिल की बैठक के बाद आया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस बदलाव के तहत 375 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, ताकि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

GST के चार-स्तरीय स्लैब अब खत्म हो गए हैं। 22 सितंबर से केवल दो प्रमुख स्लैब लागू हैं, 5% और 18%। जिन वस्तुओं पर पहले 12% और 28% कर लगता था, उन्हें अब कम स्लैब में लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “GST सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये का प्रवाह होगा। यह कदम उपभोक्ताओं की जेब में ज्यादा पैसे छोड़कर खर्च बढ़ाने के लिए उठाया गया है।”

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