Train Ticket Transfer Rule: क्या आपको भी लगता है कि ट्रेन का कन्फर्म टिकट बुक करवाने के बाद किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाने पर टिकट को कैंसिल करवाने का ही एकमात्र विकल्प बचता है? अगर हां तो आपको भारतीय रेलवे (Indian Railways) के एक खास नियम की जानकारी जरूर होनी चाहिए।
टिकट दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं ट्रांसफर
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, कुछ खास परिस्थितियों में कन्फर्म या रिजर्व टिकट पर यात्री का नाम बदलकर टिकट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा हर किसी के लिए और हर स्थिति में उपलब्ध नहीं होती। इसके लिए निर्धारित नियमों और समय-सीमा का पालन करना जरूरी है।
24 घंटे पहले कर सकते हैं आवेदन
अगर आपके पास कन्फर्म टिकट (Train Ticket) है और आप यात्रा नहीं कर सकते तो आप टिकट को किसी दूसरे यात्री के नाम ट्रांसफर कराने के लिए लिखित आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए संबंधित Chief Reservation Supervisor को आवेदन देना होता है। यह आवेदन चुने गए रिजर्वेशन ऑफिस में ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले दिया जाना चाहिए।
परिवार के सदस्य के नाम कर सकते हैं टिकट
टिकट ट्रांसफर की सबसे आम स्थिति परिवार से जुड़ी है। अगर मूल यात्री यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसका कन्फर्म टिकट परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति या पत्नी शामिल हो सकते हैं।
सरकारी कर्मचारी के लिए भी नियम
इसी तरह, रेलवे की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं।
अगर मूल यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और सरकारी ड्यूटी के कारण यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो टिकट किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है।
छात्रों के ग्रुप के लिए टिकट ट्रांसफर
रेलवे की ओर से छात्रों के ग्रुप के लिए भी विशेष प्रावधान है। अगर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्र समूह में यात्रा कर रहे हैं और किसी छात्र के नाम पर बुक किया गया टिकट दूसरे छात्र को ट्रांसफर करना है, तो संस्थान के प्रमुख की ओर से अनुरोध किया जा सकता है।
ऐसे मामले में निर्धारित ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना जरूरी है।
शादी के ग्रुप में भी मिलती है सुविधा
अगर किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक ग्रुप के नाम पर रिजर्वेशन करवाया गया है तो उस ग्रुप के किसी सदस्य का टिकट दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए पार्टी के प्रमुख की ओर से लिखित अनुरोध दिया जा सकता है। यह अनुरोध ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 48 घंटे पहले किया जाना चाहिए।
NCC कैडेट का टिकट भी हो सकता है ट्रांसफर
National Cadet Corps यानी NCC के ग्रुप में यात्रा करने वाले कैडेट के लिए भी टिकट ट्रांसफर का प्रावधान है। किसी कैडेट के नाम पर बुक टिकट को उसी ग्रुप के दूसरे कैडेट के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है।
इसके लिए ग्रुप के प्रमुख की ओर से लिखित अनुरोध देना होगा और यह आवेदन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले किया जाना चाहिए।
हालांकि, छात्रों, शादी के ग्रुप और NCC कैडेट से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण सीमा भी है। ऐसे नाम बदलने के अनुरोधों को तभी मंजूरी दी जाएगी जब बदले जाने वाले टिकटों की संख्या ग्रुप की कुल संख्या के 10% से अधिक न हो।
