How To Change Damaged Notes In Bank: हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हमें फटे या बुरी तरह से खराब हो चुके नोट या तो एटीएम (ATM) या फिर लेन-देन (Transactions) के दौरान मिलते हैं। फटे और खराब हुए नोट किसी भी काम के नहीं होते और कोई भी इन्हें नहीं लेता है। आरबीआई (RBI) के नए नियमों के मुताबिक कटे-फटे नोटों (Mutilated Notes) को बैंक (Bank) द्वारा बदला जा सकता है और वह बदलने से मना भी नहीं कर सकते हैं।
बैंक से बदले जा सकेंगे खराब और कटे-फटे नोट।
अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई ने उन्हें बदलने के नियम बनाए हैं। केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कटे-फटे या खराब नोटों को बैंक में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जितना खराब नोट होगा, उसकी कीमत भी उतनी ही कम होगी।
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और उनका कुल टोटल 5,000 रुपए से अधिक है, तो उसके लिए बैंक लेनदेन शुल्क लेगा। इसके अलावा बैंक ये भी देखेगा कि नोट एक्सचेंज से पहले उसमें सुरक्षा चिन्ह दिखाता है या नहीं। वहीं जब आरबीआई इन कटे-फटे नोटों को बदल देता है, तो फिर कोई भी चलन में नहीं रहेगा। पहले इन खराब नोटों को जला दिया जाता थास लेकिन अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर रिसाइकिल किया जाता है। साथ ही इन नोटों से कागज के उत्पाद बनाकर बाजार में बेचे जाते हैं।
आपसे अगर बैंक आपके ओर से दिए गए नोट बदलने से मना करता है तो आप इसकी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। साथ ही बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।आरबीआई के नियमों के मुताबिक बुरी तरह जले हुए या टुकड़े-टुकड़े हो जाने की स्थिति में नोटों को बदला नहीं जा सकता है। ऐसे नोट आरबीआई के जारीकर्ता कार्यालय में ही जमा किए जा सकते हैं। ऐसे नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंक में ही कर सकते हैं।
