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पहली बार फाइल कर रहे हैं ITR, तो न हों परेशान; बस इन 10 बातों का रखें ध्यान

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 30, 2023, 03:20 PM IST

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट इयर 2023-24) के लिए की आखिरी तारीख नजदीक है। वे टैक्सपेयर्स जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरुरत नहीं होती हैं, उन्हें 31 जुलाईतक टैक्स को जमा करना होता है।

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इनकम टैक्स विभाग

Photo : iStock

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट इयर 2023-24) के लिए की आखिरी तारीख नजदीक है। वे टैक्सपेयर्स जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरुरत नहीं होती हैं, उन्हें 31 जुलाईतक टैक्स को जमा करना होता है।इस कारण अधिकतर सैलरी पाने वाले लोगों को इस तारीख तक टैक्स जमा करना होता है। अगर आप भी पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में 10 पॉइंट में बता रहे हैं।

1. ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

कटौतियों के लिए फॉर्म 16 और निवेश के प्रमाण जैसे जरूरी डाक्यूमेंट को तैयार रखें। साथ ही सभी वेतन पर्चियां, फॉर्म 26AS हैं, जो आपकी कुल आय की सही गणना करने और कटौती का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

2. फॉर्म 26AS रखे तैयारआपका नियोक्ता हर साल 15 जून तक फॉर्म 16 देता है। यह उस वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कर योग्य आय का एक प्रमुख दस्तावेजी प्रमाण है। फॉर्म 16 में आपकी वार्षिक आय, कर योग्य और छूट प्राप्त भत्ते आदि का विवरण होता है। फॉर्म 26AS में आपकी आय और आपको किए गए भुगतान से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का विवरण शामिल है। करदाता आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं।

3. एआईएस जानकारी

वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी प्रेषण आदि का विवरण होता है। जब कोई करदाता ‘प्रीफिल’ विकल्प चुनता है, तो एआईएस से जानकारी आयकर रिटर्न फॉर्म में भरी जाती है।

4. कर योग्य आय जानेंअपनी कर योग्य आय जानने के लिए हमेशा अपनी कर-बचत कटौती को अपनी सकल आय (जिसमें वेतन और अन्य स्रोतों से कमाई शामिल है) से हटा दें।

5. इन कटौतियों का लें लाभव्यक्ति 80C के तहत उपलब्ध विभिन्न कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं (जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाकघर समय जमा योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना)।

6. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट

आप धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के जीवन बीमा प्रीमियम पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धारा 80D के तहत 75,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट मिलती है। साथ ही, विशिष्ट संस्थानों को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत कर छूट के लिए पात्र है।

7. इनकम टैक्स स्लैब-

अपनी आय सीमा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सरकार हर साल इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा करती है। वर्तमान में, इसमें दो रिजीम शामिल हैं। नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाएं कर लाभ प्रदान करती हैं। व्यक्तियों के लिए स्लैब उनकी आय के आधार पर है।

8.क्रॉसचेक करें

हमेशा अपने नियोक्ता द्वारा काटे गए टैक्स को फॉर्म 26AS में दिए गए विवरण के साथ क्रॉसचेक करें। सुनिश्चित करें कि कोई गलतियां न हों और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए अपने नियोक्ता से संपर्क करें।

9.ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोगकरदाताओं को आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म या ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करना चाहिए। ये प्लेटफ़ॉर्म प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और सटीकता और सुविधा सुनिश्चित करते हुए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

10. इस पोर्टल पर जाएंकर अधिकारियों ने रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए पोर्टल बनाया है। रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग ऑन करें।

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