EPFO New Portal : अगर आपने कई बार नौकरी बदली है और अब अपने पुराने पीएफ (EPF) अकाउंट का पता नहीं चल रहा, तो आपके लिए काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपना नया पोर्टल शुरू किया है। इसके साथ ही एक नया सर्विस हिस्ट्री फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे सदस्य अपनी पूरी नौकरी और पीएफ रिकॉर्ड एक ही जगह देख सकेंगे। इससे पुराने पीएफ अकाउंट ढूंढने, रिकॉर्ड की गलती पकड़ने और क्लेम की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
इपीएफओ का नया पोर्टल हुआ शुरू
अब हर नौकरी का रिकॉर्ड मिलेगा एक ही जगह
EPFO के नए पोर्टल में सर्विस हिस्ट्री फीचर के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़ी पूरी नौकरी की जानकारी दिखाई जाएगी। इसमें यह पता चलेगा कि आपने किन-किन संस्थानों में काम किया, कब नौकरी शुरू की, कब छोड़ी और किस अवधि में ईपीएफ व कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की सदस्यता रही। इससे कर्मचारियों को अलग-अलग कंपनियों के पुराने रिकॉर्ड तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा रोजगार इतिहास डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा।
नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर होगा आसान
EPFO 2.01 की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आपका UAN आधार से सत्यापित है, तो नौकरी बदलने पर PF बैलेंस नए ईपीएफ अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए पहले की तरह अलग से ट्रांसफर आवेदन देकर पुराने और नए नियोक्ता की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ अब एकीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस पर काम कर रहा है। इससे सेवाओं का निपटारा किसी एक क्षेत्रीय कार्यालय तक सीमित नहीं रहेगा और देश के किसी भी अधिकृत कार्यालय से किया जा सकेगा।
सर्विस हिस्ट्री फीचर ऐसे करें इस्तेमाल
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें। लॉग इन होने के बाद सर्विस हिस्ट्री सेक्शन में जाकर अपनी पूरी रोजगार जानकारी देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिकॉर्ड नौकरी का प्रमाण देने, पुराने रोजगार की पुष्टि करने, ईपीएफ और ईपीएस सदस्यता जांचने, रिकॉर्ड में गलती पकड़ने, पेंशन पात्रता जांचने और क्लेम के दौरान उपयोगी साबित होगा।
यह फीचर क्यों है अहम?
EPF, पेंशन, क्लेम सेटलमेंट और PF ट्रांसफर पूरी तरह सही सर्विस रिकॉर्ड पर निर्भर करते हैं। एक जगह पूरी जॉब हिस्ट्री उपलब्ध होने से कर्मचारी समय रहते रिकॉर्ड में मौजूद गलतियां पहचानकर उन्हें ठीक करा सकते हैं। इससे पुराने नियोक्ताओं के कागजी रिकॉर्ड पर निर्भरता भी कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनेगी।
मदद करेगा ई-प्राप्ति
EPFO ने अप्रैल 2026 में ई-प्राप्ति प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था। इसकी मदद से सदस्य अपने पुराने या छूटे हुए पीएफ अकाउंट खोज सकते हैं, उन्हें दोबारा सक्रिय कर सकते हैं और आधार या सदस्य पहचान संख्या की मदद से अपने यूएएन से जोड़ सकते हैं। यह आधार बेस्ड डिजिटल सुविधा है, जिसका मकसद पहचान सत्यापन को आसान बनाना, कागजी प्रक्रिया कम करना और पीएफ सेवाओं तक तेज पहुंच उपलब्ध कराना है।
पीएफ अकाउंट निष्क्रिय क्यों हो जाता है?
आमतौर पर जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और लंबे समय तक पीएफ में कोई नया अंशदान नहीं आता, साथ ही वह पीएफ बैलेंस को नई कंपनी में ट्रांसफर या निकालता भी नहीं है, तो अकाउंट निष्क्रिय स्थिति में चला जाता है। ऐसा अक्सर नौकरी बदलने के बाद पुराना पीएफ ट्रांसफर नहीं करने या पुराने अकाउंट का रिकॉर्ड भूल जाने पर होता है।
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