1,338 करोड़ रुपये जुर्माने पर SC में लिस्टेड हुई गूगल की याचिका, प्लेस्टोर से जुड़ा है मामला

CCI Vs Google: एनसीएलएटी ने अपने फैसले में एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपनी अग्रणी स्थिति का फायदा उठाने के लिए गूगल पर सीसीआई की तरफ से लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा था। लेकिन गूगल को पहले से इंस्टॉल ऐप को यूजर्स द्वारा हटाने पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आदेश खारिज कर दिया गया था।

CCI Vs Google: दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम में कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार से संबंधित मामले में बहस पांच-छह दिन तक चल सकती है। शीर्ष अदालत में अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को गूगल ने चुनौती दी है। इसके साथ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भी जवाबी अपील दाखिल की हुई है।

anti-competition case

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गूगल पर लगा था 1,338 करोड़ रुपये जुर्माना

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने पिछले साल 29 मार्च को इस मामले में गूगल की कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं पर एक मिलाजुला निर्णय दिया था। उसने गूगल पर लगा 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा था लेकिन अपने एंड्रॉयड प्लेस्टोर पर तीसरे पक्ष के ऐप की मेजबानी की अनुमति देने जैसी शर्तों को खत्म कर दिया था।

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