स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस मामले को लेकर काफी विवादों में रहे थे। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का रिएक्शन। फोटो- ANI
विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने सोमवार को कहा कि जिन महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वे उनके बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 'उम्मीद नहीं छोड़ी है' और वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगी।
डराया-धमकाया
एक्स पर एक पोस्ट में दोनों पहलवानों ने लिखा, 'सत्ताधारी पार्टी के एक ताकतवर और दबंग राजनेता के खिलाफ सड़कों पर उतरने और FIR दर्ज कराने के लिए हमें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। अपनी राजनीतिक ताकत और दबदबे का इस्तेमाल करके, बृजभूषण ने कई लड़कियों को डरा-धमकाकर उनकी शिकायतें वापस लेने पर मजबूर किया।'
'सिस्टम बचाने का कर रहा काम'
पोस्ट में आगे कहा गया, 'कई महिला पहलवान डटी रहीं और बृजभूषण के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखी। हमें बहुत दुख है कि कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं पाया।' फोगाट और पूनिया ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार और सिस्टम ने WFI के पूर्व प्रमुख को बचाने का काम किया।
फैसले के खिलाफ करेंगे अपील
पहलवानों ने कहा कि शिकायत करने वाली महिलाओं ने अपने वकीलों को फैसले को चुनौती देने का निर्देश दिया है और जल्द ही अपील दायर की जाएगी। पोस्ट के आखिर में कहा गया, 'शुरुआत से ही, पूरा तंत्र, सरकार और सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया है और ऐसा जल्द से जल्द किया जाएगा। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।'
कई धाराओं दर्ज किया था मामला
यह मामला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354D, 354A, 506 (1) और 109 के तहत मामला दर्ज किया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। सुनवाई बंद कमरे में हुई।
महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ जांच के बाद 15 जून 2023 को 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट IPC की धाराओं 354, 354D, 354A और 506 (1) के तहत दाखिल की गई थी।
