केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश, 10 लाख जुर्माना भी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 20, 2022, 12:21 PM IST

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण के संबंध में बांबे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने अवैध निर्माण गिराने के साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश, 10 लाख जुर्माना भी

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश को तामील कराने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बंगले में अवैध निर्माण के संबंध में बीएमसी ने नोटिस भेजा था।बंगले के अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील करने में जो खर्च आएगा उसे बंगले के मालिक को अदा करना होगा। बंगले की ऊंचाई को मानक से अधिक बढ़ाया गया था। 

23 जून को याचिका हुई थी खारिज
23 जून को हाईकोर्ट ने राणे और उनके परिवार के स्वामित्व वाली एक फर्म कालका रियल एस्टेट्स लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसने बीएमसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने बंगले को अपने कथित अनधिकृत संरचनाओं के साथ बनाए रखने की अनुमति से इनकार कर दिया था।

25 जुलाई को उच्च न्यायालय ने बीएमसी को अगले आदेश तक बंगले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था और मंत्री को 23 अगस्त तक आगे निर्माण नहीं करने के लिए भी कहा था।

End of Article
Subscribe to our daily Newsletter!