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'वंदे मातरम’अपमान मामला: मुम्बई में सोनिया, राहुल, खरगे के खिलाफ शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग

कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शिकायत में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया जा रहा था और इसका वीडियो सोशल मीडिया एवं सार्वजनिक मंचों पर सामने आया।

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मुंबई में राहुल, सोनिया, खरगे के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत।

Photo : PTI

‘Vande Mataram’ Insult Row: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम्’ के गायन के दौरान कथित तौर पर व्यवधान डालने के आरोपों को लेकर बीजेपी के सचिव (मुंबई) एडवोकेट अखिलेश चौबे ने डिंडोशी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच करने की मांग की गई है शिकायत के मुताबिक, 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इशारे और बातचीत करती दिखाई दिए नेता

कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शिकायत में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया जा रहा था और इसका वीडियो सोशल मीडिया एवं सार्वजनिक मंचों पर सामने आया। चौबे ने आरोप लगाया है कि वीडियो में सोनिया गांधी कथित तौर पर मंच पर मौजूद लोगों से इशारे और बातचीत करती दिखाई दे रही हैं तथा राष्ट्रीय गीत के शुरुआती हिस्से के बाद उसे समाप्त करने का संकेत देती नजर आती हैं। शिकायत में राहुल गांधी द्वारा भी गायन जारी रहने के संदर्भ में इशारे किए जाने का दावा किया गया है।

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2026 के संशोधन कानून का दिया हवाला

शिकायत में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में 2026 में किए गए संशोधन का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि संशोधन के बाद कानूनी संरक्षण केवल राष्ट्रगान तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी इसमें शामिल किया गया है। शिकायत के अनुसार, कानून की धारा 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकता है या गायन कर रहे समूह में व्यवधान पैदा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। शिकायत में इस प्रावधान के तहत तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का उल्लेख किया गया है।

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निष्पक्ष जांच और वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने की मांग

अखिलेश चौबे ने पुलिस से पूरे मामले की तत्काल जांच, संबंधित वीडियो फुटेज और अन्य ऑडियो-विजुअल सामग्री को सुरक्षित रखने तथा मामले की निष्पक्ष और कानूनी तरीके से जांच करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि वीडियो में दिखाई देने वाले इशारों और व्यवहार से यह जांच का विषय बनता है कि क्या राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया गया था। चौबे ने पुलिस से अनुरोध किया है कि जांच के बाद कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए और लागू धाराओं में FIR दर्ज की जाए। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी।

atul. Singh
अतुल सिंहauthor

मैं अतुल सिंह,मैं 14 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों को खबरों को कवर करने वाला अनुभवी पत्रकार हूं। वर्तमान में Times Now नवभारत के लिए principal correspondent हूं। मैंने इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज़,IBN 7 (न्यूज़ 18),Lemon न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ भी काम किया है। मनोरंजन,नागरिक मुद्दे ,इंफ्रा,राजनीति,आम और विधानसभा चुनाव और अपराध जैसे विषयों को बखूबी कवर किया है। वर्तमान में मुम्बई ब्यूरो से जुड़ा हुआ हूं। कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कई विशेष खबरें भी कवर किया है।

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