सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश: SC ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को जारी किया नोटिस

  • Edited by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Jul 10, 2023, 04:25 PM IST

आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उप-राज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने की अपील की।

Delhi Vs Centre Govt: सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने की अपील की।

पीठ ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय करते हुए कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। आप सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कार्यकारी आदेश मनमाना है जो शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना को दरकिनार करने का प्रयास करता है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने के साथ ही इस पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है।

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