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संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 करोड़ रुपये के बिजली बिल भुगतान वाले आदेश पर लगाई रोक

Sambhal News : संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क से उनके संभल स्थित आवास पर 2 करोड़ रुपये के बिजली बिल का भुगतान करने की मांग की गई थी।

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सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

Zia ur Rehman Barq: संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने 15 मई 2025 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क से उनके संभल स्थित आवास पर 2 करोड़ रुपये के बिजली बिल का भुगतान करने की मांग की गई थी। इस बीच, संभल समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया है... पिछले 6 महीने से मेरे घर की बिजली कटी हुई है। जिन बिजली अधिकारियों ने मुझ पर बिजली चोरी का आरोप लगाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं? मेरे खिलाफ दर्ज बिजली चोरी का मामला बिल्कुल बेबुनियाद है। दबाव में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा।

2 जुलाई फिर होगी मामले की अगली सुनवाई

बता दें, यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह एवं जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की याचिका पर दिया है। हाई कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को 3 सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है और याचिका पर सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तारीख तय की है।

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Shashank Shekhar Mishra
Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com) में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है... और देखें

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