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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की टली सुनवाई, गवाह नहीं हो सका पेश; जानें कब होगी हियरिंग

Rahul Gandhi Defamation Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी। राहुल के वकील नारायण अय्यर ने सुनवाई स्थगित किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि गवाह अशोक सायकर व्यक्तिगत कारणों से पेश नहीं हो सके।

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Rahul Gandhi Defamation Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक स्वयंसेवक की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के एक महत्वपूर्ण गवाह की अनुपलब्धता के कारण यह निर्णय लिया।

कोर्ट में पेश नहीं हो सका गवाह

राहुल के वकील नारायण अय्यर ने सुनवाई स्थगित किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि गवाह अशोक सायकर व्यक्तिगत कारणों से पेश नहीं हो सके। सायकर वर्तमान में सोलापुर के बार्शी में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) हैं। सायकर की गवाही अब 29 दिसंबर को दर्ज किए जाने की संभावना है। उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा-202 के तहत मानहानि मामले की शुरुआती जांच की थी।

किस बयान के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

सायकर की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत ने बाद में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-500 के तहत राहुल के खिलाफ समन जारी किया था। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने छह मार्च 2014 को भिवंडी के पास एक चुनाव रैली में कांग्रेस नेता के उस कथित बयान को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने (महात्मा) गांधी की हत्या की थी।

भिवंडी के संयुक्त दीवानी न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन पीएम कोलसे वर्तमान में मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले 15 नवंबर को सुनवाई स्थगित कर दी गई थी, जब शिकायतकर्ता के वकील प्रबोध जयवंत ने एक आवेदन दायर कर सायकर से गवाह के रूप में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी।

कब होगी मामले की सुनवाई?

यह मामला पहले 29 नवंबर के लिए निर्धारित था, लेकिन राहुल की विधि टीम ने उनकी अनुपलब्धता का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित किए जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद इसे छह दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया था। सुनवाई अब 20 दिसंबर को फिर से शुरू होगी।

Anurag Gupta
अनुराग गुप्ताauthor

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ही वे न्यूजरूम के विभिन्न आयामों—कॉपी एडिटिंग, कंटेंट क्यूरेशन और रियल-टाइम न्यूज मॉनिटरिंग में दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ब्रेकिंग न्यूज पर उनकी मजबूत पकड़ है। अनुराग खबरों की बारीकियों को समझने, फैक्ट चेकिंग और स्टोरी के अहम पहलुओं को पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ब्रेकिंग अपडेट्स, एनालिटिकल कंटेंट, स्पेशल स्टोरीज और न्यूज एक्सप्लेनर्स शामिल हैं।

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