बसपा MLA राजू पाल हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद, CBI अदालत ने सुनाई सजा

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 29, 2024, 01:41 PM IST

Raju Pal Murder case : बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक राजू पाल की हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Raju Pal Murder case : बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक राजू पाल की हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल हैं। इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अतीक और उसका भाई अशरफ भी नामजद थे। इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

raju pal murder case

राजू पाल मर्डर केस में सजा।

पूरे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया हत्याकांड

दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह 25 जनवरी 2005 को दो गाड़ियों के काफिले में साथियों संग धूमनगंज के नीवां में घर लौट रहे थे। वह एसआरएन अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से अपने घर लौट रहे थे तभी सुलेमसराय में उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई। गाड़ी राजू पाल खुद चला रहे थे। राजू पाल की हत्या को पूरे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था। आसपास के लोग अब भी गोलियों की तड़तड़ाहट को याद कर सिहर उठते हैं।

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