Petition Against PM Modi: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि सिख और हिंदू देवी-देवताओं तथा पूजास्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करते हुए 6 साल के लिए बैन कर दिया जाए। यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले की ओर से दायर की गई है।
याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पीएम मोदी को अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है, इसके साथ ही देवी-देवताओं व पूजास्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने का आदेश देने की भी मांग की है। याचिका में पीएम मोदी की 9 अप्रैल को पीलीभीत में हुई रैली का हवाला दिया गया है।
हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर की थी वोट देने की अपील
याचिकाकर्ता ने कहा है कि कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर पीएम मोदी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। पीलीभीत रैली का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख धर्म व पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की थी।
राम मंदिर और कतरातपुर साहिब कॉरिडोर का किया जिक्र
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पीलीभीत रैली के दौरान कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है। साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को विकसित किया, गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटा दिया। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए, इतना ही नहीं उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का हितैषी बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी कीं।
