सिर्फ 'राष्ट्रीय सुरक्षा’ कह देने से लंबी पुलिस कस्टडी नहीं... यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के मामले में कोर्ट ने तय की संवैधानिक कसौटी

नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल “राष्ट्रीय सुरक्षा” या “संप्रभुता” जैसे शब्दों का उल्लेख लंबी हिरासत का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जांच की जरूरत और मांगी गई हिरासत के बीच तार्किक संबंध दिखाने को कहा।

नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजते हुए साफ कहा कि केवल राज्य की संप्रभुता या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में लंबी हिरासत का आधार नहीं बन सकता।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा।

अदालत ने साफ किया कि दिल्ली पुलिस को यह दिखाना होगा कि मांगी गई पुलिस हिरासत और जांच की जरूरतों के बीच तार्किक संबंध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह महज रिमांड आदेश पारित नहीं कर रही, बल्कि प्राकृतिक न्याय और संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 के तहत मिले अधिकारों की रक्षा की कसौटी भी तय कर रही है।

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