Paramilitary Forces OPS: अर्धसैनिक बलों के सैकड़ों जवानों को फिलहाल 'ओपीएस' नहीं, HC के आदेश पर SC ने लगाई रोक

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 9, 2023, 11:33 PM IST

Paramilitary Forces OPS: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की जाएगी।

Paramilitary Forces OPS: केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों को ओपीएस (OPS) के मामले पर बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से स्थगन ले लिया है। जिसके बाद अब फिलहाल अर्धसैनिक बलों को ओपीएस नहीं मिल पाएगा।

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ओपीएस पर अर्धसैनिक बलों को लगा बड़ा झटका

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