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पुणे में राहुल के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले बवाल, COEP हॉस्टल में भिड़े ABVP-NSUI कार्यकर्ता, पुलिस तैनात

इस बवाल पर पुणे के डीसीपी हसन गौहर ने कहा कि हमें दो समूहों में संघर्ष होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर हमने कुछ लोगों को नारेबाजी करते और सड़क को बाधित करते हुए पाया। इन लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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पुणे में एबीवीपी-एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प।

Pune COEP University Clash: पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले शुक्रवार को बवाल हो गया। यहां COEP टेक्निकल यूनिवर्सिटी छात्रावास परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हंगामे और बवाल को देखते हुए परिसर में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। शिवाजीनगर पुलिस ने ABVP की शिकायत पर NSUI और युवक कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुणे में शनिवार को राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम होना है।

50 से 60 कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में पुष्कर आबनावे, भूषण राणभरे, अक्षय जैन, सौरभ आमराले, सागर धाडवे और प्रथमेश आबनावे के साथ NSUI और युवक कांग्रेस के करीब 50 से 60 कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। इस बवाल पर पुणे के डीसीपी हसन गौहर ने कहा कि हमें दो समूहों में संघर्ष होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर हमने कुछ लोगों को नारेबाजी करते और सड़क को बाधित करते हुए पाया। इन लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

छात्रा के वीडियो स्टेटमेंट को लेकर हुआ विवाद

शिकायतकर्ता मल्हार पाटील ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त को COEP हॉस्टल में एक छात्रा पर दबाव डालकर उसका वीडियो स्टेटमेंट लिए जाने की जानकारी मिली थी। इसी मामले में पूछताछ और चर्चा करने के लिए वह ABVP के कुछ साथियों के साथ हॉस्टल पहुंचे थे। पाटील का आरोप है कि हॉस्टल में पहुंचने के बाद उनके साथ गाली-गलौज की गई और मारपीट की गई। उन्होंने इस संबंध में शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

शुक्रवार रात में हुआ बवाल

यह घटना 21 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे से 11 बजे के बीच की बताई गई है। शिवाजीनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर BNS की धारा 115(2), 189(1), 189(2), 191(2), 351(1), 352 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3), 135 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

atul. Singh
अतुल सिंहauthor

मैं अतुल सिंह,मैं 14 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों को खबरों को कवर करने वाला अनुभवी पत्रकार हूं। वर्तमान में Times Now नवभारत के लिए principal correspondent हूं। मैंने इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज़,IBN 7 (न्यूज़ 18),Lemon न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ भी काम किया है। मनोरंजन,नागरिक मुद्दे ,इंफ्रा,राजनीति,आम और विधानसभा चुनाव और अपराध जैसे विषयों को बखूबी कवर किया है। वर्तमान में मुम्बई ब्यूरो से जुड़ा हुआ हूं। कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कई विशेष खबरें भी कवर किया है।

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