नासिक BPO मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने गंभीर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः लिया संज्ञान

NCW on Nashik BPO Case: राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित (TCS) के बीपीओ यूनिट में महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है।

NCW on Nashik BPO Case: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित (TCS) के बीपीओ यूनिट में महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्टों के अनुसार, धार्मिक प्रथाओं से संबंधित एक शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच में कुछ पर्यवेक्षी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म तथा जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं।

NCW on Nashik BPO Case

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः लिया संज्ञान (AI Image)

मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 के अंतर्गत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए एक तथ्य-जांच समिति (Fact-Finding Committee) का गठन किया है, जो इस घटना की विस्तृत जांच करेगी। यह समिति 18 अप्रैल 2026 को घटनास्थल का दौरा करेगी।

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