सासंद इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी एक हफ्ते की अंतरिम जमानत, बीमार पिता से मिलने की मिली इजाजत

जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बीमार पिता से मिलने के लिए उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की, हालांकि इस दौरान कड़ी निगरानी और कई शर्तें लागू रहेंगी।

MP Engineer Rashid Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद (शेख अब्दुल रशीद) को बीमार पिता से मिलने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जेल में बंद रशीद को उस अस्पताल में ही रहना होगा, जहां उनके पिता भर्ती हैं या फिर घर पर रहना होगा। पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत अवधि के दौरान रशीद के साथ सादी वर्दी में कम से कम दो पुलिस अधिकारी हर समय मौजूद रहेंगे और रशीद को उनकी यात्रा का खर्च वहन नहीं करना होगा।

MP Engineer Rashid Bail (Photo: ANI)

जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को मिली अंतरिम जमानत (फोटो: ANI)

अदालत ने कहा ये

अदालत ने यह भी कहा कि एक हफ्ते की अवधि के दौरान, परिवार के करीबी सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य शख्स को रशीद से मिलने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने यह आदेश रशीद की उस अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के 24 अप्रैल के अंतरिम जमानत नहीं देने के फैसले को चुनौती दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि अपीलकर्ता के पिता की हालत गंभीर है और श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है।

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