Land for Job Scam: CBI बोली-'गरीब लोग मुख्यमंत्री को गिफ्ट क्यों देंगे?, कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनाएगा आदेश'

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले पर सुनवाई पूरी हो गई है और अब 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कई आरोपी हैं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जांच भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17A के तहत अवैध है और एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। वहीं, सीबीआई ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि गरीब लोग मुख्यमंत्री को गिफ्ट दें और ज्यादातर जमीन सौदे नकद में हुए। सीबीआई ने इसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बताया है

लैंड फॉर जॉब घोटाला एक बार फिर चर्चा में है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा पत्नी राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में कोर्ट 13 अक्टूबर को अपना आदेश सुनाएगा।

lalu yadav

लालू यादव (फाइल फोटो: PTI)

यह मामला न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। सीबीआई ने इसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला बताया है, वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है।

End of Feed