Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ केस में अब आरसीबी और केएससीए भी नप गए हैं। आरसीबी, डीएनए (इवेंट मैनेजर), केएससीए प्रशासनिक समिति और अन्य के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है।
11 लोगों की हो गई थी मौत
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए।
किन-किन धाराओं में मामला हुआ दर्ज
पुलिस के अनुसार, यह मामला कब्बन पार्क पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 105 (गैर इरादतन हत्या), 115 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों का इस्तेमाल करके जान-बूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 190 (सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में किए गए अपराधों के लिए गैरकानूनी जमावड़े में शामिल लोगों की जिम्मेदारी), 132 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 125(12) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य), 142 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 121 (किसी अपराध के लिए उकसाना) के तहत दर्ज किया गया है।
