टेलीग्राम को बड़ा झटका...दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, नीट परीक्षा से पहले ऐप पर लगा 'अस्थाई बैन' रहेगा जारी

Delhi High Court Rejects Telegram Plea: दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगे अस्थाई प्रतिबंध को सही ठहराया। कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए सरकार के पास प्लेटफॉर्म को बैन करने की पूरी शक्ति।

Delhi High Court Upholds Telegram Ban: मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' (NEET-UG) के री-एग्जामिनेशन से ठीक पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध (Temporary Ban) को पूरी तरह बरकरार रखा है। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस तेजस कारिया (Justice Tejas Karia) की वेकेशन बेंच ने टेलीग्राम की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें सरकार के इस कड़े कदम को चुनौती दी गई थी।

टेलीग्राम को बड़ा झटका...दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, नीट परीक्षा से पहले ऐप पर लगा 'अस्थाई बैन' रहेगा जारी

टेलीग्राम को बड़ा झटका...दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, नीट परीक्षा से पहले ऐप पर लगा 'अस्थाई बैन' रहेगा जारी (AI Image)

अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69-A के तहत केंद्र सरकार के पास देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने की पूरी शक्ति है। अदालत ने कहा कि मामले की आपात प्रकृति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त थे और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

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