CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रेन और मेट्रो बंद, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर हुई अवमानना की याचिका

CJP Protest: देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेनों और ट्रेनों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, दिल्ली मेट्रो और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है।

CJP Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रहे सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, दिल्ली मेट्रो और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। इन सभी पर उस आदेश की 'जानबूझकर अनदेखी' करने का आरोप है, जिसमें मेट्रो ट्रेनों और नई दिल्ली तथा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आने पर "पूरी तरह रोक" लगाने से मना किया गया था। यह याचिका CJP विरोध प्रदर्शन मामले के मुख्य याचिकाकर्ताओं वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और चांद कुरैशी ने दायर की है।

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सुप्रीम कोर्ट (फोटो साभार- PTI)

केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका

इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों को मेट्रो और रेलवे संचालन पर लगी सभी तरह की रोक को तुरंत हटाने और तुरंत सार्वजनिक सूचना के साथ सख्ती से नियंत्रित संचालन कार्यक्रम लागू करने का तत्काल अंतरिम निर्देश जारी किया जाए। याचिका के अनुसार, 'इस संबंध में स्पष्ट आदेश होने के बावजूद, अवमानना करने वालों को याचिकाकर्ता और दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करने से रोका जाए। अवमानना करने वालों ने आधिकारिक आदेश और सार्वजनिक सूचनाएं जारी की थीं कि लोगों के विभिन्न समूहों और CJP द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए, दिल्ली मेट्रो के 45 रेलवे स्टेशन जनता के इस्तेमाल के लिए बंद रहेंगे।'

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