टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को बड़ा झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दल-बदल मामले में विधायक पद किया रद्द

कोलकाता हाईकोर्ट ने दल-बदल के आरोपों पर कृष्णानगर उत्तर से टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराते हुए स्पीकर बिमान बनर्जी के आदेश को रद्द कर दिया।

एक अहम फैसले में कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच—न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी ने सोमवार को विधायक मुकुल रॉय को उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रॉय का दल-बदल साबित हुआ है, इसलिए उन्हें कृष्णानगर उत्तर सीट से विधायक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

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मुकुल रॉय का विधायक पद खत्म

पूर्व फैसलों को भी किया रद्द

अदालत ने न सिर्फ अयोग्यता का आदेश दिया, बल्कि विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को भी खारिज कर दिया। स्पीकर ने मुकुल रॉय की अयोग्यता पर निर्णय लेने में देरी की थी, जिसे अदालत ने ‘पक्षपाती’ रवैया बताया।

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