Mehul Choksi Extradition: बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ केसैशन, ने मंगलवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की अपील को खारिज कर दिया। चोकसी इस अपील में पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से संबंधित भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दे रहे थे। यह जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने साझा की।
मेहुल चोकसी (फाइल फोटो: ANI)
कोर्ट ऑफ कैसेशन के प्रवक्ता और एडवोकेट-जनरल हेनरी वेंडरलिंडेन ने बताया, “कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, अपीली अदालत का फैसला कायम है।” एंटवर्प की अपीली अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध को “संगत और लागू” मानते हुए पहले के फैसले को बरकरार रखा था। 29 नवंबर, 2024 को जिला अदालत की ‘प्री-ट्रायल चैंबर’ द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा के दौरान, एंटवर्प की चार सदस्यीय अपीली अदालत ने कोई त्रुटि नहीं पाई।
जिला अदालत ने मई 2018 और जून 2021 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को वैध मानते हुए मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। अपीली अदालत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या किसी प्रकार के दुरुपयोग का कोई खतरा नहीं है।
(इनपुट - भाषा)
