मेहुल चौकसी को बड़ा झटका! बेल्जियम सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील

बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ केसैशन, ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की अपील को खारिज कर दिया है। चोकसी ने भारत में पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में प्रत्यर्पण के खिलाफ दलीलें पेश की थीं। अदालत के इस निर्णय के बाद उनका भारत प्रत्यर्पण अब कानूनी रूप से सुरक्षित माना जाएगा।

Mehul Choksi Extradition: बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ केसैशन, ने मंगलवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की अपील को खारिज कर दिया। चोकसी इस अपील में पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से संबंधित भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दे रहे थे। यह जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने साझा की।

Mehul Choksi (File Photo: ANI)

मेहुल चोकसी (फाइल फोटो: ANI)

कोर्ट ऑफ कैसेशन के प्रवक्ता और एडवोकेट-जनरल हेनरी वेंडरलिंडेन ने बताया, “कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, अपीली अदालत का फैसला कायम है।” एंटवर्प की अपीली अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध को “संगत और लागू” मानते हुए पहले के फैसले को बरकरार रखा था। 29 नवंबर, 2024 को जिला अदालत की ‘प्री-ट्रायल चैंबर’ द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा के दौरान, एंटवर्प की चार सदस्यीय अपीली अदालत ने कोई त्रुटि नहीं पाई।

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