रैनिटिडिन दवाओं की क्वालिटी को लेकर DCGI सख्त, सभी राज्यों को NDMA की जांच के निर्देश

DCGI's Instruction On Ranitidine Drug: भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि रैनिटिडिन दवा में कैंसरजनक रसायन NDMA की नियमित जांच की जाए। यह कदम देशभर में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कंपनियों को अपने API और फॉर्मुलेशन में NDMA की मात्रा तय मानक के अनुसार बनाए रखनी होगी। यदि तय सीमा से अधिक NDMA पाया गया, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

DCGI's Instruction On Ranitidine Drug: देशभर में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए, भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश एसिडिटी और गैस की आम दवा 'रैनिटिडिन' की गुणवत्ता जांच को लेकर हैं।

DCGI's Instruction On Ranitidine Drug

DCGI's Instruction On Ranitidine Drug

DCGI ने कहा है कि रैनिटिडिन बनाने वाली सभी दवा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनकी दवा में NDMA (N-Nitrosodimethylamine) की मात्रा नियंत्रित हो। यह एक संभावित कैंसर कारक (Cancer-causing) तत्व है, जिसकी उपस्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

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