UP Board ने अनधिकृत किताबों के खिलाफ उठाए सख्त कदम, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Uttar Pradesh Madhamil Shiksha Parishad ने सेशन 2026-27 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर अनधिकृत किताबों के इस्तेमाल और बिक्री पर सख्ती के निर्देश दिए हैं।

Uttar Pradesh state board of high school and intermediate education : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें अनधिकृत पाठ्यपुस्तकों के वितरण के खिलाफ एक सख्त नीति लागू की गई है। बोर्ड ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि छात्रों और अभिभावकों पर महंगी और बिना मंजूरी वाली किताबों का बोझ न पड़े। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बोर्ड द्वारा मंजूर की गई पाठ्यपुस्तकों का ही उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

UP Board

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ये सर्कुलर पूरे राज्य के जिला विद्यालय निरीक्षकों, उप निदेशकों और शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशकों को संबोधित था, जिसमें 'इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921' के तहत पाठ्यपुस्तक संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने के महत्व पर जोर दिया गया था।

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