NEET UG MBBS Admission: एमबीबीएस दाखिले में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जानें पूरा मामला

NEET UG के जरिए MBBS में दाखिले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 91 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।

NEET UG के जरिए MBBS में दाखिले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 91 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार को इन कॉलेजों में दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार काउंसलिंग आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। अब इन कॉलेजों में SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए तय सामान्य आरक्षण व्यवस्था के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। हालांकि, काउंसलिंग और इसके आधार पर होने वाले सभी दाखिले हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे।

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चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 91% आरक्षण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

किस वर्ग को कितना आरक्षण?

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