CBSE को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, NSUI की याचिका पर मांगा जवाब; बोर्ड ने बोला- शिक्षा का राजनीतिकरण न हो

NSUI की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने CBSE नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट के जारी होने के बाद से शुरू हुई आंसर कॉपी की स्कैन और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर छात्रों को लगातार किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। छात्रों के भविष्य पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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मामला कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में कथित अनियमितताओं और तकनीकी खामियों से जुड़ा है। कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने CBSE को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जून तय की है। कोर्ट ने यह नोटिस उस समय जारी किया जब CBSE ने दलील दी कि याचिका राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है।

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